हाथरस जिले के सिकंदराराऊ क्षेत्र के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में पिछले वर्ष 2 जुलाई 2024 को हुए भगदड़ कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीनआरोपियों को सशर्त जमानत प्रदान की है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर समेत मेघ सिंह औरमुकेश की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
सत्संग के बाद मची थी अफरातफरी
2 जुलाई 2024 को नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग के बाद भारी भीड़ के चलते भगदड़ मच गई थी। इस दर्दनाक हादसे में 121 लोगोंकी जान चली गई थी, जबकि लगभग 250 लोग घायल हुए थे। मामले में कई लोगों को आरोपी बनाया गया था और गिरफ्तारी भी हुई थी।
अनुमति से कई गुना अधिक भीड़
प्रशासन से सत्संग के लिए 80 हजार लोगों के शामिल होने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन आयोजन में अनुमानित रूप से 2.5 से 3 लाख लोगपहुंच गए। प्रशासन द्वारा बिना समुचित जांच के अनुमति देने को लेकर भी सवाल उठे थे।
सरकार ने गठित किया जांच आयोग
घटना की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था। इस आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस बृजेशकुमार श्रीवास्तव बनाए गए, जबकि रिटायर्ड आईएएस हेमंत राव और रिटायर्ड आईपीएस भावेश कुमार सिंह को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गयाथा।