
दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद में सुरक्षा चूक के मामले में गिरफ्तार नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद कीपीठ ने दोनों को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर राहत दी है। कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं कि आरोपी न तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और न हीमीडिया को कोई इंटरव्यू देंगे। इसके अलावा, सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर कोई टिप्पणी या पोस्ट करने से उन्हें मना किया गया.
साप्ताहिक थाने में हाजिरी और दिल्ली से बाहर जाने पर रोक
कोर्ट ने दोनों आरोपियों को आदेश दिया है कि वे सप्ताह में तीन दिन – सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 10 बजे संबंधित थाने में उपस्थितिदर्ज कराएं। साथ ही उन्हें दिल्ली से बाहर न जाने का निर्देश भी दिया गया है।
यूएपीए पर कोर्ट की सख्ती
20 मई को सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सवाल किया था कि क्यासंसद में बिना अनुमति प्रवेश करना यूएपीए के तहत आता है। अदालत ने कहा कि संसद में घुसपैठ गंभीर मामला है, लेकिन इस पर यूएपीए कीधाराएं लगाना किस हद तक उचित है, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की घटनाओं को हल्के में नहीं लिया जासकता।
निचली अदालत से याचिका खारिज, हाईकोर्ट में चुनौती
नीलम आजाद और महेश कुमावत ने पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। ट्रायल कोर्ट नेनीलम की याचिका 13 सितंबर 2024 को और महेश की याचिका 22 नवंबर 2024 को खारिज की थी।
दिल्ली पुलिस का दावा
दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट में दावा किया गया है कि आरोपी संसद पर हमले की योजना दो साल से बना रहे थे और इसका उद्देश्य लोकतंत्रकी छवि को नुकसान पहुंचाना था। पुलिस ने बताया कि आरोपी सोशल मीडिया के ज़रिए मिले और मैसूर, गुरुग्राम व दिल्ली में कुल पांच बैठकें कीं।उनकी पहली मुलाकात फरवरी 2022 में मैसूर में हुई थी।
चार्जशीट में लगे गंभीर आरोप
पुलिस ने मामले में दो चार्जशीट दायर की हैं। पहली चार्जशीट 7 जून 2024 को और पूरक चार्जशीट 15 जुलाई 2024 को दाखिल की गई थी।आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धाराएं 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120बी और यूएपीए की धाराएं 13, 16, 18 लगाई गई हैं।जिन छह लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, उनमें नीलम आजाद, महेश कुमावत, मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे और सागर शर्माशामिल हैं।
क्या था पूरा मामला?
13 दिसंबर 2023 को संसद की विज़िटर गैलरी से दो युवक अचानक कक्ष में कूद पड़े। उनमें से एक ने अपने जूते से पीले रंग का धुआं छोड़ने वालाकनस्तर निकाला, जिससे सदन में अफरा-तफरी मच गई। कुछ सांसदों ने उन्हें पकड़ लिया और मारपीट भी की। बाद में सुरक्षाकर्मियों ने दोनों कोहिरासत में लिया। वहीं, संसद के बाहर भी दो अन्य प्रदर्शनकारी पीला धुआं छोड़ते हुए और नारेबाजी करते पकड़े गए थे।