मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का कड़ा रुख, मंत्री विजय शाह पर FIR के आदेश कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान का स्वतः संज्ञान, DGP को 4 घंटे में कार्रवाई का निर्देश
मध्यप्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के एक आपत्तिजनक बयान को लेकर प्रदेश के उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा आदेश जारीकिया है। हाईकोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस महानिदेशक (DGP) को चार घंटेके भीतर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
जस्टिस अतुल श्रीधरन की अध्यक्षता में हुई सुनवाई
मुख्य न्यायाधीश की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट रूप से कहा कि विजय शाह के खिलाफ हर हाल में प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। अदालत ने राज्य केमहाधिवक्ता प्रशांत सिंह को भी सख्त निर्देश दिए हैं और मामले की अगली सुनवाई सोमवार को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ करने की बात कही है।
विवादास्पद बयान से मचा हड़कंप
मंत्री विजय शाह ने एक जनसभा में बिना नाम लिए कथित रूप से कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बयान देते हुए कहा था, “हमने उनकी बहन भेजकरउनकी ऐसी-तैसी करवाई।” यह टिप्पणी पाकिस्तानी आतंकियों के परिप्रेक्ष्य में दी गई थी, लेकिन इस बयान ने तुरंत विवाद खड़ा कर दिया।
माफी मांगते नज़र आए विजय शाह
विवाद बढ़ने के बाद विजय शाह ने मीडिया से बात करते हुए सफाई दी और माफी मांगी। उन्होंने कहा, “मैं कभी सपने में भी सोफिया बहन के बारे मेंकुछ गलत नहीं सोच सकता। उन्होंने जाति और धर्म से ऊपर उठकर देश की सेवा की है। मेरा इरादा सेना का अपमान नहीं था। अगर जोश में कोईशब्द गलत निकल गया, तो मैं क्षमा चाहता हूं।”
राजनीतिक घमासान: कांग्रेस का हमला
विवाद को लेकर कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि जब पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, तबबीजेपी के वरिष्ठ नेता इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि “हमने किसकी बहन को भेजा?” – यह बयान आखिरकिसके लिए था?
राज्य प्रशासन और पुलिस महकमे में हलचल
हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस तंत्र में हड़कंप मच गया है। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई से पहले अदालतके निर्देशों का पालन किस तरह होता है।