
हैदराबाद की एक अदालत ने तेलंगाना सरकार की मंत्री कोंडा सुरेखा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया है. यह मुकदमा भारतराष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मंत्री केटी रामाराव की मानहानि की शिकायत पर दर्ज किया गया है. नामपल्ली कोर्ट ने केटीआरकी शिकायत के बाद इस मामले में पर्याप्त प्रारंभिक सबूतों की समीक्षा के बाद, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 356 के तहत मामला दर्जकरने का आदेश दिया. अदालत ने निर्देश दिया है कि आपराधिक मामला दर्ज किया जाए और 21 अगस्त तक मंत्री सुरेखा को नोटिस दिया जाए.
मानहानि का यह मामला पिछले साल अक्तूबर का है जब मंत्री कोंडा सुरेखा द्वारा केटीआर को लेकर एक विवादास्पद टिप्पणी की गई थी. कोंडासुरेखा ने कथित तौर पर फिल्म अभिनेत्री समांथा और अभिनेता नागा चैतन्या के तलाक के लिए पूर्व मंत्री केटीआर को जिम्मेदार ठहराया था.
केटीआर को ठहराया जिम्मेदार
इसके अलावा भी कई अन्य निराधार आरोप लगाए थे। केटीआर के वकील ने तर्क दिया कि ये बयान निराधार थे और दुर्भावना से दिए गए थे. इनबयानों से केटीआर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा.
कोंडा सुरेखा की कानूनी टीम ने शिकायत के न्यायाधिकार और स्वीकार्यता को लेकर आपत्ति जताई, लेकिन अदालत ने उनकी आपत्ति को खारिज करदिया. अदालत ने उच्च न्यायालय के एक पूर्व निर्देश का हवाला दिया जिसमें मामले पर सुनवाई करने के न्यायालय के अधिकार की पुष्टि की गई थी. अदालत ने सबूत के तौर पर मंत्री के विवादित बयान का वीडियो भी स्वीकार कर लिया. जो एक पेन ड्राइव में है। इससे पहले केटीआर ने कोंडा सुरेखाको नोटिस भेजकर उनके बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की थी. कोंडा सुरेखा ने कथित तौर पर फिल्म अभिनेत्री समांथा औरअभिनेता नागा चैतन्या के तलाक के लिए पूर्व मंत्री केटीआर को जिम्मेदार ठहराया था.
KTR पर कई आरोप गए थे लगाए
इसके अलावा भी कई अन्य निराधार आरोप लगाए थे केटीआर के वकील ने तर्क दिया कि ये बयान निराधार थे और दुर्भावना से दिए गए थे. सुरेखा केवकीलों द्वारा की गई न्यायाधिकार और स्वीकार्यता से जुड़ी आपत्तियों को अदालत ने खारिज कर दिया और उसने पेन ड्राइव में मौजूद उस वीडियो कोसबूत के रूप में स्वीकार किया जिसमें मंत्री के बयान दर्ज थे घटना लगभग अक्टूबर 2024 की है, जब सुरेखा ने KTR पर कई आरोप लगाए थे. जिनकी आलोचना हुई और KTR ने पहले एक 100 करोड़ रूपये का मानहानि दावा भी दायर किया था. अदालत ने पाया कि सुरेखा के कथितविवादास्पद बयान जिन्में उन्होंने टीओलिवुड अभिनेता नागा चैतन्या और समांथा के तलाक के लिए KTR को जिम्मेदार ठहराया था—के खिलाफप्राथमिक स्तर पर पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं.