गृह विभाग ने जारी किया आदेश
उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का शासनादेश जारीकर दिया। यह आरक्षण आरक्षी नागरिक पुलिस, पीएसी, घुड़सवार पुलिस और फायरमैन के पदों पर लागू होगा। आदेश प्रमुख सचिव (गृह) संजयप्रसाद द्वारा जारी किया गया है, जिसमें पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का भी प्रावधान है।
योगी सरकार का देश में पहला कदम
इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इससे पहले मंगलवार को योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने प्रस्तावको मंजूरी दी थी, और अब इसे लागू करते हुए गृह विभाग ने औपचारिक आदेश जारी कर दिया है।
आरक्षण सभी श्रेणियों में लागू होगा
आरक्षण सभी सामाजिक वर्गों (सामान्य, एससी, एसटी और ओबीसी) के भीतर क्षैतिज रूप से लागू होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई पूर्व अग्निवीरओबीसी श्रेणी से आता है, तो उसे ओबीसी के भीतर ही यह आरक्षण दिया जाएगा।
कौन होगा पात्र?
इस लाभ का लाभ केवल उन्हीं पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा जिन्होंने चार साल की सेवा पूरी कर ली हो और जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों। साथ ही, उन्हें आरक्षी पुलिस, पीएसी, घुड़सवार पुलिस और फायरमैन जैसी पदों के लिए आयु सीमा में तीन वर्षों की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी।
2026 में आएगा पहला बैच
इस व्यवस्था के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया का पहला बैच 2026 में सामने आएगा, जब अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सेवा पूरी करने वालेअग्निवीर पहली बार पात्र होंगे।
अन्य राज्यों से तुलना
जबकि हरियाणा और ओडिशा जैसे कुछ राज्यों ने पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की पहल की है, उत्तर प्रदेश ने यह प्रतिशत बढ़ाकर 20 कर दिया है, जिससे यह निर्णय और भी महत्वपूर्ण बन गया है।