लखनऊ की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) कोर्ट ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया है और उन्हें14 अप्रैल को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। यह मामला राहुल गांधी के द्वारा महाराष्ट्र में दिए गए एक बयान को लेकर है। 17 दिसम्बर2022 को अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के बारे में विवादित बयान दिया था। इस बयान केखिलाफ लखनऊ में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनका बयान समाज में घृणा फैलाने वाला था।
कोर्ट में पेश नहीं होने पर लगा जुर्माना
राहुल गांधी को आज अदालत में पेश होना था, लेकिन उनके वकील ने पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की। वकील ने कहा कि राहुल गांधी को आजविदेशी गणमान्य व्यक्ति से मिलना था, जो कि पहले से तय था, और इसलिए वह अदालत में पेश नहीं हो सके। सुनवाई के दौरान अदालत ने उनकीछूट की मांग खारिज कर दी और 200 रुपये का जुर्माना लगाया। यह कार्रवाई अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने की।
अदालत ने राहुल गांधी को चेतावनी दी कि वह 14 अप्रैल को अदालत में जरूर पेश हों। अगर उन्होंने इस तारीख पर अदालत में हाजिरी नहीं दी, तोउनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
राहुल गांधी ने क्या कहा था?
अकोला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने वीर सावरकर को अंग्रेजों कानौकर और पेंशनभोगी कहा था। इस बयान के बाद याचिकाकर्ता ने कोर्ट का रुख किया था।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से वकील प्रांशु अग्रवाल अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत से पेशी से छूट की मांग की। याचिकाकर्ता के वकीलनृपेंद्र पांडे ने कहा कि राहुल गांधी बार-बार समन के बावजूद अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं, और अदालत को उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनीचाहिए।