राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला
दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री आतिशी को भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है। राउजएवेन्यू कोर्ट सेशन कोर्ट ने मानहानि मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित समन के आदेश को रद्द कर दिया। हालांकि, मानहानि कामुकदमा जारी रहेगा।
समन के आदेश को चुनौती दी
मुख्यमंत्री आतिशी ने समन के आदेश को चुनौती देते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। अदालत ने इस मामले में फैसलासुरक्षित रख लिया था। 28 जनवरी को कोर्ट ने समन रद्द करते हुए कहा कि मानहानि का मुकदमा अपनी प्रक्रिया में जारी रहेगा।
आदलत ने क्या सुनाया केस?
अदालत ने कहा कि अगर भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर की दलील को स्वीकार कर लिया जाए तो यह लगभग हर राजनीतिक नेता पर मानहानि कामुकदमा चलाने का आधार बन सकता है।
क्या है पूरा मामला?
भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर का आरोप है कि आतिशी के बयानों से उनकी और उनकी पार्टी की छवि खराब हुई है। आतिशी ने आरोप लगाया थाकि भाजपा आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायकों की खरीद-फरोख्त करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया था कि भाजपा केएक करीबी सहयोगी ने उनसे संपर्क कर भाजपा में शामिल होने की बात कही थी। इसमें यह भी कहा गया था कि ऐसा न करने पर एक महीने के अंदरप्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।