
महाराष्ट्र सरकार ने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है. लाभार्थियों को यह प्रक्रिया पूरीकने के लिए दो महीने का समय दिया गया है इसको लेकर गुरुवार को एक सरकार आदेश जारी किया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की उम्र की उन महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की मदद की जाती है, जिनकेपरिवार की सालाना आया 2.5 लाख से अधिक नहीं होती. महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने गुरुवार को कहा, योजना के सभीलाभार्थियों के लिए ई-केवाई की सुविधा वेब पोर्टल (ladakibahin.maharashtra.gov.in) पर उपलब्ध कराई गई है आपसे अनुरोध है किअगले दो महीने के भीतर ई-केवाई की प्रक्रिया पूरी करें.
लाभार्थियों को हर साल ई-केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य
उन्होंने एक्स पर कहा, यह प्रक्रिया आसान और सुविधाजनक है योजना में पारदर्शिता बनाए रखने और पात्र महिलाओं को नियमित लाभ सुनिश्चितकरने के लिए सभी को इसे पूरा करना चाहिए। तटकरे ने कहा कि यह प्रक्रिया भविष्य में अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ लेने में भी मददगार होगी.
सरकारी आदेश के मुताबिक, महिलाओं को अपनी सत्यापन और प्रमाणीकरण प्रक्रिया दो महीने के भीतर पूरी करनी होगी, ताकि उनके बैंक खातों मेंमासिक सहायता जारी रहे आदेश में कहा गया, अगर आधार सत्यापन नहीं किया गाय तो लाभ रोक दिए जाएंगे. लाभार्थियों को हर साल ई-केवाईसीप्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी.
ई-केवाईसी के मासिक सहायता रोक दी
राज्य सरकार ने हाल ही में यह भी बताया था कि करीब 26.34 लाख अपात्र भी योजना में नामांकन कर मासिक सहायता हासिल कर रहे थे, जिनमेंपुरुष भी शामिल हैं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, योजना के तहत अब तक 2.25 करोड़ महिलाएं यह सहायता प्राप्तकर रही है यह योजना जुलाई2024 में शुरू की गई थी. महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया हैऔर इसे पूरा करने के लिए दो महीने का समय दिया है सरकारी आदेश में कहा गया, बिना ई-केवाईसी के मासिक सहायता रोक दी जाएगी.