
बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामा राव ने केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार को कानूनी नोटिस भेजा है. संजय कुमार ने पिछली बीआरएस सरकारके दौरान फोन टैपिंग के आरोप लगाए थे. केटी रामा राव ने संजय कुमार के आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कानूनी नोटिस भेजकर माफी की मांगकी है.
11 अगस्त को जारी नोटिस में, रामा राव के वकील ने आरोप लगाया कि ‘केंद्रीय गृह राज्य मंत्री संजय कुमार ने झूठे, मानहानिकारक और अपमानजनकबयान दिए. जिनमें दावा किया गया कि उनके मुवक्किल (रामा राव) ने फोन टैपिंग कराई. सबसे पहले, हमारे मुवक्किल का कहना है कि संजय कुमारद्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद और सरासर गलत हैं और इन आरोपों से हमारे मुवक्किल की प्रतिष्ठा, छवि और साख को धूमिल करने की कोशिशकी गई.
सीबीआई को सौंपने की थी मांग
नोटिस में कहा गया है कि ‘संजय कुमार ने केटी रामा राव के खिलाफ मानहानिकारक बयान सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए दिए. नोटिस में संजयकुमार से बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की गई है नोटिस में कहा गया है कि ‘अगर संजय कुमार ने नोटिस मिलनेके सात दिनों के भीतर बिना शर्त माफी नहीं मांगी तो रामा राव उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे. जिसमें दीवानी और फौजदारीदोनों शामिल हैं. तेलंगाना में अवैध फोन टैपिंग मामले में एसआईटी के समक्ष गवाह के तौर पर पेश हुए संजय कुमार ने 8 अगस्त को इस मामले कीजांच सीबीआई को सौंपने की मांग की थी.
फौजदारी दोनों है शामिल
केंद्रीय मंत्री ने फोन टैपिंग के आरोप लगाते हुए दावा किया कि माओवादी गतिविधियों की निगरानी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया सेउनका फोन टैप किया गया था. नोटिस में कहा गया है कि ‘अगर संजय कुमार ने नोटिस मिलने के सात दिनों के भीतर बिना शर्त माफी नहीं मांगी तोरामा राव उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे, जिसमें दीवानी और फौजदारी दोनों शामिल हैं.