सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर रोक लगाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने वक्फ से जुड़ी पारदर्शिता और प्रबंधनसुधार की दिशा में बड़ा निर्णय लिया है। सूत्रों के अनुसार, सरकार 6 जून को ‘उम्मीद’ नामक एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च करने जा रही है, जिसकाउद्देश्य देशभर की वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
क्या है ‘उम्मीद’ पोर्टल?
‘उम्मीद’ का पूर्ण नाम Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency, and Development Act है। यह पोर्टल वक्फसंपत्तियों के पंजीकरण को डिजिटल रूप से अनिवार्य बनाता है और इसके माध्यम से संपत्तियों की पहचान, निगरानी और प्रबंधन की प्रक्रिया पारदर्शीकी जाएगी। इस पोर्टल में संपत्तियों को आधार, भू-राजस्व रिकॉर्ड और चुनाव आयोग के डेटा से जोड़ने की योजना है।
महिलाओं की संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं किया जाएगा
एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत महिलाओं के नाम पर दर्ज संपत्तियों या ऐसी संपत्तियों जिनमें महिलाएं उत्तराधिकारी हैं, उन्हें वक्फ संपत्ति घोषित नहींकिया जा सकेगा। इससे महिला संपत्ति अधिकारों को सुरक्षा देने की दिशा में सरकार ने एक अहम कदम उठाया है।
जियो-टैगिंग और विवरण अनिवार्य
अब प्रत्येक वक्फ संपत्ति का जियो-टैगिंग करना और उसकी पूरी जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। इससे संपत्तियों का गलत उपयोग याअवैध कब्जा रोकने में मदद मिलेगी।
रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी मुतवल्ली पर
संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन संबंधित राज्य वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें मुतवल्ली (प्रबंधक) की जिम्मेदारी होगी कि वह यह प्रक्रियापूरी करें। वक्फ बोर्ड तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगा।
6 महीने की समय सीमा और अतिरिक्त मौका
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सभी वक्फ संपत्तियों को 6 महीने के भीतर रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य होगा। हालांकि, यदि किसी तकनीकी बाधा याअन्य गंभीर कारण से रजिस्ट्रेशन समय पर नहीं हो पाए, तो उन्हें 1 से 2 महीने का अतिरिक्त समय भी दिया जा सकता है।