
उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज सीएम धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान विभिन्न विभागों के कई प्रस्तावों पर चर्चा के बाद कैबिनेट नेनिर्णय लिया। वहीं, कर्मचारियों के लिए कैबिनेट ने अहम फैसला लिया। राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरणकी नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिल गई है। – उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 के संशोधनको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सुपरवाइजर सेवा नियमावली के अंतर्गत सुपरवाइजर के पदों पर 50% सीधी भर्ती से एवं 40% आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएवं शेष 10% मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पदोन्नति से भरे जाते थे। भारत सरकार के दिशा निर्देशों में राज्य के समस्त मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों कोपूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में उच्चीकृत किया जाना है, ऐसे में मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से सुपरवाइजर पद पर होने वाले पदोन्नति के 10% कोटा को भीआंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पदोन्नति कोटे में शामिल करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पदोन्नति कोटे को 40% से बढ़ाकर 50% किया गया है। की
पहाड़ से पहाड़ में एवं मैदानी जनपदों से पर्वतीय जनपदों में स्थानांतरण किया जा सकेगा
रायपुर एवं उसके समीप क्षेत्रों के अंतर्गत जहां विधानसभा परिसर प्रस्तावित है, उस क्षेत्र को फ्रिज जोन बनाया गया था। अब कैबिनेट ने फ्रिज जोन मेंआंशिक संशोधन करते हुए इन क्षेत्रों में छोटे घरों ( लो डेंसिटी हाउसों ) और छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति दे दी है। जिसके मानक आवासविकास विभाग के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्यपर्यवेक्षक की सेवा नियमावली में संशोधन की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के पांच साल की संतोषजनकसेवा के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने जीवनकाल में एक बार पारस्परिक स्थानांतरण को अनुमति दी जाएगी। नए स्थान में जाने पर अपनेनए जनपद के कैडर के अंतर्गत यह सबसे जूनियर होंगे। इसके अलावा रिक्त पद उपलब्ध होने पर पहाड़ से पहाड़ में एवं मैदानी जनपदों से पर्वतीयजनपदों में स्थानांतरण किया जा सकेगा, जिसके लिए मानक विभाग द्वारा तैयार किए जाएंगे।
तिब्बती मूल के व्यक्तियों के लिए विदेशी पंजीकरण
समान नागरिक संहिता के अंतर्गत होने वाले ऑनलाइन विवाह पंजीकरण में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यूसीसी में पंजीकरण के लिए आधारकार्ड की व्यवस्था रखी गई है। क्योंकि उत्तराखंड प्रदेश में नेपाली भूटानी एवं तिब्बती मूल के लोगों से भी शादी होती है। ऐसे में आधार के अलावाअब नेपाल, भूटान के नागरिकों हेतु नेपाली एवं भूटानी नागरिकता प्रमाण पत्र, एवं 182 दिनों से अधिक के प्रवास के लिए भारत में नेपाली मिशन/रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी प्रमाणपत्र एवं तिब्बती मूल के व्यक्तियों के लिए विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्रको अनुमन्य किया जाएगा। सीएम धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में आज आठ प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसमें यूसीसी औरकर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला हुआ है।